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उप्र में अब खाने-पीने की हर दुकान पर लिखना होगा मालिक का नाम, सीसीटीवी भी जरूरी

देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई कुछ आपत्तिजनक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं।

24 Sep 2024

उप्र में अब खाने-पीने की हर दुकान पर लिखना होगा मालिक का नाम, सीसीटीवी भी जरूरी

लखनऊ। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में मिलावट का मामला सार्वजनिक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूबे में अब ढाबों और होटलों समेत ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच के साथ ही उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी पुलिस सत्यापन किया जाएगा।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई कुछ आपत्तिजनक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य तथा गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किये जा सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न कराई जाए। खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किये जाने चहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए।

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